Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 – विकलांग युवा और युवतियों की शादी के लिए सरकार द्वारा ₹100000 की आर्थिक सहायता

By bisindia editorteam

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Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 : बिहार राज्य में 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति है. ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार विकलांग विवाह योजना को जारी किया गया है. आज हम आपको इस आर्टिकल में विकलांग विवाह योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं. viklang vivah protsahan yojana viklang vivah yojana online viklang vivah yojana eligibility

इस योजना के तहत सभी विकलांग युवा और युवतियों की शादी के लिए सरकार द्वारा ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी समस्या के वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकें. आर्टिकल के अंत में आपको कुछ क्विक लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे ताकि आप बिना किसी समस्या के Bihar Viklang Vivah Yojana के तहत आवेदन कर पाए.

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Bihar Viklang Vivah Yojana

देश में आज भी दिव्यांग एवं विकलांग लोगों को एक बेहतर जीवन व्यतीत करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में बहुत से क्षेत्रों में यह भी देखा जाता है कि दिव्यांग बेटे बेटियों की शादियां भी नहीं हो पाती जिससे उन्हें सामाजिक तौर पर भी अलग-थलग बांट दिया जाता है परंतु इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर बिहार राज्य सरकार ने अपने राज्य के जितने भी दिव्यांग बेटा एवं बेटियां हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से अब जो भी 40% से अधिक दिव्यांग लड़का लड़की होंगे उन्हें Bihar Viklang Vivah Yojana के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उनकी विवाह की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा सके।

Bihar Viklang Vivah Yojana Highlights

योजना का नाम Bihar Viklang Vivah Yojana
आर्टिकल का प्रकार  सरकारी योजना
कौन आवेदन कर सकता है?  बिहार राज्य के सभी दिव्यांग युवक – युवतियां आवेदन कर सकते है
योजना में, आवेदन हेतु कितने प्रतिशत की दिव्यांगता होनी चाहिए? 40 प्रतिशत या फिर इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए
विवाह हेतु कितने रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी? 1 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी
आधिकारीक वेबसाइट http://rtps.bihar.gov.in/

Eligibility of Bihar Viklang Vivah Yojana

  • केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही बिहार विकलांग योजना का लाभ दिया जायेगा.
  • केवल दिव्यांग आवेदकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • आवेदक को कम से कम 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए.

Bihar Viklang Vivah Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग का प्रमाण पत्र
  • चालू मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Bihar Viklang Vivah Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • बिहार विकलांग योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इसका Home Page प्रदर्शित हो जाएगा.
  • होम पेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है.
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा.
  • इस पेज के अंदर आपको मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा.
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा.
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी वह आप को ध्यान से दर्ज करनी है.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको Submit Button पर क्लिक कर देना होगा जिसके बाद आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे. viklang vivah protsahan yojana viklang vivah yojana online viklang vivah yojana eligibility
  • पंजीकरण कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वापस होम पेज पर आना होगा.
  • होम पेज के अंदर आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना होगा.
  • लॉग इन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा.
  • एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से दर्ज करें.
  • इसके बाद मांगे गये सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • इसके पश्चात आपको इसकी रसीद प्राप्त हो जाएगी जिसे आप को सुरक्षित रख लेना होगा.

(FAQs)? Bihar Viklang Vivah Yojana 2023

✅बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार राज्य करने वाले दिवायंगो के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरह प्रोत्साहित करना है. जिसके तहत दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार की तरफ से 50000 की रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

✅बिहार अंक विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

यदि आप बिहार दिनांक विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर बिहार संख्या विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।

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